Ranchi: Land dispute झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से देवघर में जमीन खरीदने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने देवघर उपायुक्त के जमाबंदी रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
अदालत ने छह सप्ताह में राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। देवघर उपायुक्त ने धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम खरीदी गई जमीन को रैयती जमीन मानते हुए जमाबंदी रद कर दिया था। इसके खिलाफ अनामिका गौतम की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि देवघर उपायुक्त ने एसपीटी (संताल परगना काश्तकारी) एक्ट के तहत रैयती जमीन बताकर जमाबंदी रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि उक्त जमीन मूल रैयती जोत है।
इसे भी पढ़ेंः Promotion: प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति के मामले में हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी और सरकार से मांगा जवाब
वहीं, उपायुक्त को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों डीड रद करने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, तो उपायुक्त ने फिर से एसपीटी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी।
इस मामले में अदालत में संशोधित याचिका दाखिल की गई थी। क्योंकि याचिका के लंबित रहते हुए देवघर उपायुक्त ने जमाबंदी रद करने का आदेश पारित कर दिया था। जिस पर रोक लग गई है। बता दें कि अनामिका गौतम ने देवघर के देवीपुर में अपनी कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से जमीन की खरीदारी की है।