Jharkhand

Lalu Yadav News: HC से लालू को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 19 Feb, 2021
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Lalu prasad Yadav in AIMS
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रांची। Lalu prasad News, Lalu Yadav Update, Lalu bail Rejected चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को फिलहाल अभी दो माह तक जेल में ही रहना होगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत को खारिज कर दिया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने में करीब 2 माह कम है ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

लालू के अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील…
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दावा किया कि लालू प्रसाद अब तक 42 माह 11 दिन जेल में रहे हैं। यह दुमका वाले मामले में सजा की आधी अवधि से ज्यादा है।

ऐसे में बढ़ती उम्र और कई तरह की बीमारियों को देखते हुए लालू प्रसाद को जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा गया कि इससे पहले हाई कोर्ट ने डॉ आरके राणा, जगदीश शर्मा, दयानंद कश्यप और सुनील गांधी की आधी सजा पूरी नहीं होने के बाद भी जमानत प्रदान कर दी है।

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लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है। इसको देखते हुए अदालत को उन्हें जमानत देने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट से लालू की जमानत खारिज होता देख कपिल सिब्बल ने इस मामले की दो माह बाद की तिथि निर्धारित करने की मांग की।

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सीबीआई की दलील….
सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने कपिल सिब्बल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें पहले ही समय की मांग करनी चाहिए थी। अब जब बहस पूरी होने के बाद अदालत फैसला सुनाने जा रही है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की ओर से जिस अवधि को जेल रहने का दावा किया जा रहा है। निचली अदालत के प्रोडक्शन वारंट में दुमका कोषागार मामले में जेल भेजे जाने का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए उक्त अवधि की गणना नहीं की जा सकती है।

सीबीआई ने दावा किया कि लालू प्रसाद ने दुमका वाले मामले में 37 माह 19 दिन ही जेल में बिताएं है, जो सजा की आधी अवधि से कम है। ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में लालू को सात-सात साल की सजा मिली है। जो अलग-अलग चलनी है।

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दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने कहा कि कोर्ट ने सभी परिस्थितियों को देखते हुए आरके राणा, जगदीश शर्मा, दयानंद कश्यप और सुनील गांधी को जमानत दी है। इसे लालू के मामले से जोड़ा नहीं जा सकता है।

कोर्ट ने लालू के दावे को खारिज करते हुए कहा कि लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार मामले में अब तक 40 माह ही जेल में गुजारे हैं, जो कि आधी सजा से दो माह कम है। इसलिए लालू को जमानत नहीं दी जा सकती है।

दो माह बाद दाखिल होगी दोबारा जमानत….
लालू की जमानत खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि वे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। बल्कि दो माह बाद हाई कोर्ट में फिर से जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। क्योंकि कोर्ट ने उनकी जेल अवधि को 40 माह ही माना है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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