Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में सड़क निर्माण से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) स्वीकृत कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए Chief Justice M. S. Sonak और Justice Rajesh Shankar की खंडपीठ ने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिया कि संबंधित मोहल्ला सड़क का डीपीआर 30 अप्रैल तक स्वीकृत किया जाए। साथ ही विभाग को आवश्यक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर 31 दिसंबर 2026 तक हर हाल में सड़क निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है।
सुनवाई के दौरान हस्तक्षेपकर्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 में तैयार डीपीआर में सड़क की चौड़ाई केवल 12 फीट प्रस्तावित की गई है, जो काफी कम है। इससे दो वाहनों का एक साथ गुजरना मुश्किल होगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के सुझाव पर भी गंभीरता से विचार करने को कहा। यह मामला रांची के Argora–Nayasray Road के पास स्थित गुटवा पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है। इस क्षेत्र के राजेंद्र नगर, सिद्धि विनायक नगर, महुआ टोली, बेथलेहम नगर, धर्म कॉलोनी और लक्ष्मी नगर समेत कई मोहल्लों के लोग वर्षों से बिना पक्की सड़क और नाली के रह रहे हैं। सड़कों की खराब स्थिति के कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।