Ranchi News: झारखंड राज्य बार कौंसिल के पुनर्गठन को लेकर बार कौंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। BCI ने झारखंड राज्य बार कौंसिल की कुल सदस्य संख्या 25 से बढ़ाकर 32 कर दी है। BCI द्वारा 19 जुलाई को पारित एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य बार कौंसिल में सात अतिरिक्त सीटें जोड़ने का निर्णय लिया गया।
19वें से 25वें नंबर के प्रत्याशियों का रास्ता साफ
BCI ने अपने इस फैसले के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि हाल ही में संपन्न हुए झारखंड राज्य बार कौंसिल चुनाव में मतगणना के दौरान 19वें स्थान से लेकर 25वें स्थान तक रहे प्रत्याशियों को अब निर्वाचित घोषित किया जाए।
क्या है सीटों का पूरा कानूनी समीकरण?
- मूल प्रावधान: एडवोकेट्स एक्ट 1961 (Advocates Act 1961) के तहत झारखंड राज्य बार कौंसिल में कुल 25 निर्वाचित सदस्यों का ही प्रावधान था।
- सुप्रीम कोर्ट का महिला आरक्षण आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की राज्य बार कौंसिलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में हाल ही में चुनाव संपन्न कराए गए थे।
- सीटों का मौजूदा गणित:
- झारखंड में 25 सीटों के आधार पर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई थी।
- इनमें से 2 सदस्यों का चयन मनोनयन (Nomination) के जरिए होना तय था, जबकि 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई थीं।
- चुनाव के बाद 22 निर्वाचित सदस्यों के नामों की गजट अधिसूचना (Gazette Notification) पहले ही जारी की जा चुकी है, जबकि 1 सीट का मामला विवादित होने के कारण फिलहाल लंबित है।
BCI द्वारा 7 अतिरिक्त सीटें जोड़े जाने से अब बार कौंसिल में प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा और हाल ही में हुए चुनाव के कई अन्य उम्मीदवारों को भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।

