Civil Court News

Jharkhand News/Lower Court: नौ साल पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में IO की गवाही को हरी झंडी, अभियोजन को दो तिथियों में जांच अधिकारी का परीक्षण कराने का निर्देश

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 07 Jan, 2026
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand News/Lower Court: नौ साल पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में IO की गवाही को हरी झंडी, अभियोजन को दो तिथियों में जांच अधिकारी का परीक्षण कराने का निर्देश
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

,

Ranchi News: दहेज प्रताड़ना से जुड़े करीब नौ साल पुराने मामले में अदालत ने अभियोजन को जांच अधिकारी (IO) की गवाही दोबारा कराने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी-IX की अदालत ने रातू थाना कांड संख्या 07/17 से जुड़े मामले में पारित किया। इस प्रकरण में पीड़िता का पति अमित कुमार सिन्हा समेत कुल छह आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मामले के जांच अधिकारी की गवाही न्याय के हित में अत्यंत आवश्यक है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में परिस्थितियोंवश और अनजाने में जांच अधिकारी का परीक्षण नहीं हो सका, जिससे अभियोजन का पक्ष पूरी तरह सामने नहीं आ पाया।

See also  सुभाष मुंडा हत्याकांडः छोटू खलखो सहित चार पर पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, अदालत ने लिया संज्ञान

याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने विरोध जताते हुए दलील दी कि अभियोजन मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना चाहता है। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए जांच अधिकारी की गवाही जरूरी है। अदालत ने अभियोजन को निर्देश दिया कि वह जांच अधिकारी का परीक्षण केवल दो निर्धारित तिथियों के भीतर पूरा करे। अदालत ने इस मामले में अगली तारीख 15 जनवरी 2026 तय की है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरोपियों के बयान दर्ज होने के बाद ही जांच अधिकारी की गवाही कराई जाएगी। गौरतलब है कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी वर्ष 2012 में हुई थी, जिसमें उसके माता-पिता ने करीब 15 लाख रुपये का घरेलू सामान और गहने दिए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष कम दहेज मिलने का ताना देकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। आरोप है कि ससुराल वालों ने उससे पांच लाख रुपये अतिरिक्त नकद की मांग भी की थी। मामले में अदालत के ताजा आदेश को अभियोजन के लिए अहम माना जा रहा है।

See also  Court News: घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में दोषियों भाईयों को दो साल कारावास

Do you like this personality?

CourtNews Desk

1,849 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment