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मृत्यू प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज की जगह स्कैन कॉपी देने पर हाईकोर्ट ने आरएमसी को लगाई फटकार

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Ranchi: Death Certificate Ranchi Municipal Corporation झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने रांची नगर निगम पर इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि मूल दस्तावेज की जगह स्कैन कॉपी अदालत में पेश की गई थी। इस मामले में एक जुलाई को सुनवाई होगी।

अदालत ने कहा कि जब कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि रांची नगर निगम मृत्यू प्रमाण जारी करने से संबंधित मूल दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करे, तो निगम की ओर से कैसे स्कैन कॉपी अदालत में दाखिल की गई है। यह अधिकारियों को कैजुअल अप्रोच को दिखाता है।

इसे भी पढ़ेंः स्थापना दिवस घोटालाः हाईकोर्ट ने महालेखाकार से ऑडिट के मूल दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में मांगा

अदालत इस बात को लेकर काफी नाराज था कि स्कैन कॉपी में किसी निजी अस्पताल से जारी मृत्यू प्रमाण पत्र दिखाया गया था। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्यों नहीं रांची नगर निगम पर पचास हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाए।

इस पर नगर निगम के अधिवक्ता की ओर से मूल दस्तावेज जमा करने के लिए एक सप्ताह देने की गुहार लगा गई। उनकी ओर से कोरोना काल में मैन पावर की कमी का हवाला दिया गया। उनके बार-बार आग्रह के बाद कोर्ट ने हर्जाना नहीं लगाया और मूल दस्तावेज दाखिल करने को कहा।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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