high court news

सेवा सदन अस्पताल को तोड़ने के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, कहा सुनवाई कर नगर निगम फिर से आदेश परित करे

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 04 Mar, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में नागरमल मोदी सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण बता कर उसे तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने नगर निगम को आदेश को निरस्त कर दिया और फिर से इस मामले की सुनवाई करने के बाद उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया है।

रांची नगर निगम ने बड़ा तालाब की जमीन पर सेवा सदन के भवन को अतिक्रमण माना था और उसे नोटिस दिया था। इसके बाद निगम ने भवन को सील करने का आदेश जारी किया था।

See also  Supreme Court News: टेरर फंडिंग–मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रदीप राम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

इसे भी पढ़ेंः बेटी से छेड़खानी की शिकायत पर पिता की गोली मारकर हत्या, CM योगी ने रासुका लगाने का दिया निर्देश

रांची नगर निगम के आदेश के सेवा सदन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सेवा सदन की ओर से अदालत को बताया कि निगम ने बिना सुनवाई किए ही आदेश पास किया है।

यह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। नोटिस के बाद पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और बिना पक्ष सुने ही आदेश दे दिया गया है।

नगर निगम की ओर से बताया गया कि नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं दिए जाने के बाद निगम ने यह कार्रवाई की है। सुनवाई के बाद अदालत ने निगम के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से इस मामले की सुनवाई कर उचित आदेश पास करने का निर्देश दिया।

See also  हाईकोर्ट के भवन निर्माण विभाग से मूल फाइल मांगते ही जारी हो गया टेंडर
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment