हाईकोर्ट ने कहा फूल सिंह को बनाए JAC का उपाध्क्ष, सरकार का आदेश निरस्त
Ranchi: जैक (JAC) के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है।
इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 23 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फूल सिंह को जैक का उपाध्यक्ष बनाया जाए और सभी तरह की सुविधा दी जाए।
इसके बाद अदालत ने उन्हें जैक उपाध्यक्ष से हटाने के सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और कुमारी सुगंधा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनको पद से हटा दिया।
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हटाने से पूर्व उन्हे न तो नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष नहीं सुना गया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इस मामले में उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था। इसलिए राज्य सरकार के उक्त आदेश को खारिज कर देना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है और यह राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है। लेकिन अदालत ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान की है।