हाई कोर्ट ने हरमू नदी के उद्गम स्थल पर बने भवनों के स्वीकृत नक्शे का रिकॉर्ड मांगा, वकील को धमकी देने के मामले में सुरक्षा नहीं देने पर जताई कड़ी नाराजगी
झारखंड हाई कोर्ट ने हरमू नदी के उद्गम स्थल और डीएवी हेहल के पास स्थित सभी मकानों के स्वीकृत नक्शे का रिकॉर्ड मांगा है। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने गुरुवार को रांची नगर निगम और आरआरडीए को छह दिसंबर को अदालत में सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है।
इसके पूर्व कोर्ट की ओर से नियुक्त अधिवक्ताओं की कमेटी ने हरमू नदी पर अतिक्रमण से संबंधित सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने कमेटी को सभी पक्षों को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
अदालत ने अतिक्रमण की शिकायत करने वाले अधिवक्ता को जान मारने की धमकी पर प्राथमिकी दर्ज करने के एक सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं हेने पर नाराजगी जाहिर की और सरकार से पूछा कि अधिवक्ता और उनके परिजनों को अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध करायी गयी। कोर्ट ने सरकार को एक घंटा में इसका जवाब देने का निर्देश दिया।
हरमू नदी पर अतिक्रमण की शिकायत करने वाले अधिवक्ता को धमकी
दूसरी पाली में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जल्द ही सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल उनके आवास के आस पास टाइगर मोबाइल जाते रहता है। इस पर अदालत ने नाराजगी जतायी और सरकार को वकील और परिजनों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद की गयी कार्रवाई की जानकारी भी शपथपत्र के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार ने अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव पर अज्ञात लोगों द्वारा पिस्टल तान जान मारने की धमकी देने का मामला उठाया था और अधिवक्ता और उनके परिजनों को सुरक्षा देने की मांग की।
क्या है पूरा मामला
रांची नगर निगम में नियमों का उल्लंघन कर नक्शा पास करने के मामले की सुनवाई के दौरान एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हरमू नदीं के उदगम स्थल पर अतिक्रमण का मामला उठाया था। इसमें कहा गया था कि नदी और प्राकृतिक नाले के 15 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन हरमू नदी के उदगम स्थल के पास ही इसका उल्लंघन किया गया है और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
रांची नगर निगम और आरआरडीए की ओर से नियमों की अनदेखी कर नक्शा पास किया जा रहा है। हरमू नदी उदगम स्थल हेहल के पास नगर निगम ने 14 तल वाले भवन का नक्शा पास किया है। डीएवी हेहल के पास हरमू नदी के किनारे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। हेहल में नदी किनारे हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत भी नगर निगम से की गयी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
हाई कोर्ट ने वकीलों की बनाई थी कमेटी
हरमू नदी के उदगम स्थल से लेकर पूरे नदी के किनारे किए जा रहे अतिक्रमण की जांच के लिए हाई कोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी बनायी है। कमेटी में अधिवक्ता सोनल जायसवाल, अमित कुमार और अधिवक्ता लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव को शामिल किया गया है। कमेटी ने स्थल का निरीक्षण कर अदालत में सीलबंद रिपोर्ट पेश की।
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