high court news

रिम्स में जेनिरिक दवा केंद्र नहीं खुलने से हाईकोर्ट नाराज, कहा- कैसे मिलेगी गरीबों को सस्ती दवा

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Generic Medicine Center In RIMS झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में जेनिरिक दवा केंद्र बंद होने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने रिम्स में अभी तक प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जेनिरिक दवा केंद्र नहीं खोले जाने पर नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि आदेश देने के बाद भी रिम्स परिसर में जेनिरिक दवा केंद्र नहीं खोलने की वजह से गरीब मरीज कहां से सस्ती दवा की खरीदारी करें। कोर्ट ने इसके लिए पहले ही आदेश दिया था। इस पर रिम्स की ओर से कहा गया कि जल्द ही जेनिरिक दवा केंद्र खोला जाएगा।

रिम्स के अधिवक्ता ने कहा कि रिम्स परिसर में दवाई दोस्त को हटाने का आदेश दिया गया है। लेकिन उनकी ओर से रिम्स के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। रांची सदर अस्पताल की जेनिरिक दवा सप्लाई वाले से रिम्स में दवा सप्लाई लेने की योजना है।

इसे भी पढ़ेंः जज उत्तम आनंद हत्याकांडः हाईकोर्ट ने कहा- सीबीआई जांच में समय न गुजारे, हो प्रोफेशनल जांच

उन्होंने कि तात्कालिक रूप से सदर अस्पताल में जेनिरिक दवा सप्लाई करने वाले को रिम्स की जनऔषधि केंद्र में दवा देने के लिए अप्रूवल दिया जा रहा है। दवा केंद्र कब तक चालू होगा। इसकी जानकारी देने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।

अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हर बार रिम्स की ओर से समय मांगा जाता है, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है। अदालत ने कहा कि रिम्स में क्या हो रहा है। रिम्स में न तो दवा मिल रही है और न ही अपनी मशीन है।

अदालत ने कहा कि वह चाहती है कि रिम्स में सभी संसाधन मौजूद हों। चाहे वह दवा हो या अन्य किसी प्रकार के चिकित्सकीय उपकरण। ताकि रिम्स में किसी चीज के लिए आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़े। अस्पताल पूरी तरह से अपने पर आत्मनिर्भर हो।

इस दौरान अदालत ने रिम्स में सीटी स्कैन मशीन लगाने की स्थिति पर जानकारी मांगी, तो बताया गया कि जर्मनी से 18 अगस्त को मशीन वहां से चलेगी जिसे 26 अगस्त तक यहां पहुंचने की उम्मीद है। अदालत ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है।

ऐसे में जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य जरूरी मशीनों की खरीदारी की जाए। अदालत ने दूसरी सीटी स्कैन मशीन को भी जल्द से जल्द लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में रिम्स अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करे।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker