IAS Pooja Singhal: खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लांड्रिंग करने की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 14 दिसंबर को सुनवाई होगी।
झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है। आईएएस पूजा सिंघल की ओर से बीमारी का हवाला देकर जमानत मांगी गई है।
दो माह के लिए मिली थी अंतरिम राहत
पूर्व में पूजा सिंघल को अपनी बेटी के इलाज के लिए दो माह की अंतरिम राहत मिली थी। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया था। अभी उनका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है।
पूजा सिंघल की जमानत पर पूर्व में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया था कि अगर पूजा सिंघल को जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो वह सरकारी गवाहों को प्रभावित कर सकती है।
IAS Pooja Singhal के सीए के घर से बरामद हुए थे 19 करोड़ रुपये
खूंटी में मनरेगा घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ था। उस दौरान पूजा सिंघल वहां की उपायुक्त थीं। ईडी ने पिछले साल 6 मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी व निजी आवास, उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह के आवास सहित 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
सीए सुमन सिंह के आवास से ईडी को 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद हुए थे। इसके बाद 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है।
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