Civil Court News

Ranchi: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पति दोषी करार, सजा 22 मार्च को

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 20 Mar, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
ranchi civil court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत ने 20 मार्च को पत्नी की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में अभियुक्त पति जतरू कच्छप को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त धुर्वा थाना क्षेत्र के जोजोसोरिंग गांव निवासी है। शादी के एक साल के अंदर ही 13 मार्च 2022 को मामूली विवाद को लेकर नवविवाहिता को मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना को लेकर मृतका का भाई मुन्ना कच्छप ने धुर्वा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी हत्या को लेकर दर्ज की गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी करार दिया है।

See also  टेंडर कमीशनः जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर सुनवाई 3 अगस्त को
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment