Supreme Court News

सौ करोड़ वसूलीः अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 06 Apr, 2021
1 min read 1.2k views
anil deshmukh
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

नई दिल्लीः महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को अनिल देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया गया था। इसी फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि गृहमंत्री पर वसूली के आरोप लगाए गए हैं। वह बेहद ही गंभीर है। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सीबीआई डायरेक्टर को सौंपने को कहा है। 

See also  जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली समिति विकास दुबे मुठभेड़ की करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दो माह में पूरी हो जांच

इसे भी पढ़ेंः सदर अस्पताल में 300 बेड चालू करने में देरी पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, अधिकारियों को राज्य की जनता के जीवन से खेलने

सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश के तीन घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था। अनिल देशमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंपा था। इधर, अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटील राज्य के नए गृह मंत्री बनाये गए हैं । पाटील वर्तमान में उद्धव ठाकरे सरकार में श्रम और आबकारी मंत्री थे।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment