Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी वकीलों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने पर सरकार को 28 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह बताने को कहा है कि सरकार सभी वकीलों और उनके परिजनों को इसका लाभ देगी या नहीं। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शपथपत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया।
वकीलों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाओ का लाभ देने के लिए विदेश कुमार धान ने जनहित याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान झारखंड बार कौंसिल की ओर से अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी कमेटी के 15 हजार अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा करने का निर्णय लिया है। जबकि राज्य में 33 हजार हजार वकील हैं। इन सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा वकीलों के परिवार को भी स्वास्थ्य स्कीम से जोड़ने का आग्रह भी उन्होंने अदालत से किया। कौंसिल अध्यक्ष ने बताया कि सभी अधिवक्ताओं को ट्रस्टी कमेटी से भी जोड़ दिया जाएगा। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।