Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने गिरिडीह जिला के सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की हत्या में संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद हेमंत पांडेय को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। शर्त रखी गई है कि वे ट्रायल में पूरा सहयोग करेंगे और गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित या परेशान नहीं करेगा। याचिकाकर्ता के वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि जमीन विवाद के संदेह के आधार पर याचिकाकर्ता को इस मामले में फंसाया गया है, जबकि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना के समय उसके मौके पर मौजूद होने का भी कोई आरोप नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 25,000 रुपये के दो निजी मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी।
बताया कि वह उक्त आरोप में 6 जुलाई से न्यायिक हिरासत में था। गौरतलब है कि रामगढ़ जिले के मांडू थाना क्षेत्र के रबोध पंचायत स्थित पेसरा कंडी गांव में 30 जून 2026 को जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े पुराने विवाद के कारण हुई इस खूनी झड़प में गंभीर रूप से घायल सब-रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद मांडू थाना में कांड संख्या 151/2026 दर्ज किया गया था।

