Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन विसंगतियों और एरियर भुगतान को लेकर दायर अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने अपने पूर्व के आदेशों का काफी हद तक अनुपालन कर दिया है, लेकिन ग्रेच्युटी के बकाये पर लंबित ब्याज का भुगतान 10 दिनों के भीतर करने का अंतिम निर्देश दिया है।
पेंशन भुगतान का ब्यौरा (शपथ पत्र के अनुसार):
- पेंशन राशि: सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को अब नियमित रूप से 10,150 रुपये से 20,600 रुपये प्रति माह तक की पेंशन मिल रही है।
- एरियर: कर्मचारियों को 2.46 लाख रुपये से लेकर 19.97 लाख रुपये तक का पेंशन बकाया (एरियर) दिया जा चुका है।
- पेंशन का ब्याज: एरियर पर 20 हजार से 45 हजार रुपये तक का ब्याज भी पूर्व में ही चुकाया जा चुका है।
महाधिवक्ता का आश्वासन: सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि ग्रेच्युटी राशि पर ब्याज का भुगतान अभी बाकी है, जिसे वे एक सप्ताह के भीतर पूरा करा देंगे। कोर्ट ने इस पर अधिकतम 10 दिन की समयसीमा तय की है।

