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HC News: नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी कुमार नवनीत को अग्रिम जमानत नहीं

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 29 Jun, 2026
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अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने तथा उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी कुमार नवनीत को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने एबीए पर सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। मामला हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना कांड संख्या-XX/2026 से संबंधित है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 69, 84, 352, 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। यह भी कहा गया कि युवती ने परिजनों के दबाव में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस के समक्ष भी उसने इस संबंध में बयान दिया था।

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वहीं, राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी ने नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर युवती के साथ संबंध बनाया। साथ ही, उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी में 26 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 के बीच नशीला पदार्थ देकर संबंध बनाने, आपत्तिजनक तस्वीरें लेने और बाद में ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि मित्रता एक अलग विषय है, लेकिन किसी महिला की स्वतंत्रता और निजता का दुरुपयोग गंभीर मामला है। इन परिस्थितियों में अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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