Amicus Curiae: बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को सुचारू बनाए रखने के लिए कचहरी सचिव और न्याय मित्रों के खाली पदों को भरा जाएगा। इस बाबत पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
राज्य में 8056 ग्राम कचहरी में से मात्र 5826 पद पर ही न्याय मित्र कार्यरत हैं। 2230 पद रिक्त हैं। जबकि कचहरी सचिव के 6656 पद भरे हुए हैं और 1400 पद खाली हैं। दोनों खाली पदों को दो महीने के भीतर भरने को कहा गया है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्याय मित्र का संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना है। जिन पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिललित कर लिया गया है, वहां न्याय मित्रों का पद समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाकी ग्राम पंचायतों में न्याय मित्रों की बहाली की जानी है।
चूंकि, ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के पद खाली होने से संबंधित ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ऐसे पंचायतों में 60 दिनों के भीतर बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियमावली 2007 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस करते हुए नियोजन किया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
जिला पंचायती राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अभियान चलाकर संबंधित ग्राम कचहरी की नियोजन समिति द्वारा नियोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। विभाग ने इस पत्र को आवश्यक समझते हुए कार्रवाई करने को कहा है। ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को संविदा पर बहाल किया जाता है। सचिव को छह हजार तो न्याय मित्र को 7000 मासिक मानदेय दिया जाता है।
खाली पद: जिला सचिव. न्याय मित्र
अररिया 46 75
अरवल 14 39
औरंगाबाद 6 18
बांका. 28 36
बेगूसराय 43 53
भागलपुर 39 69
भोजपुर 40 74
बक्सर 19 24
दरभंगा 22 34
गया 50 89
गोपालगंज 46 78
जमुई 39 24
जहानाबाद 25 48
कटिहार 47 73
खगड़िया 4 21
किशनगंज 31 47
लखीसराय 30 40
मधेपुरा 5 19
मधुबनी 62 147
मुंगेर 4 1
मुजफ्फरपुर 62 158
नालंदा 66 59
नवादा 40 70
प. चम्पारण 58 60
पटना 60 75
पूर्वी चम्पारण 74 106
पूर्णिया 31 40
रोहतास 61 81
समस्तीपुर 79 112
सारण 52. 79
शेखपुरा 11 15
शिवहर 11 20
सीतामढ़ी 49 94
सीवान 48 73
सुपौल 34 65
वैशाली 56 94