Ranchi: चेक बाउंस से जुड़े अभिनेत्री अमीषा पटेल के मामले में रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने प्रार्थी के गवाह का प्रति परीक्षण करने के लिए समय की मांग की। इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने समय मांगे जाने का विरोध किया।
अधिवक्ता ने कहा कि गवाह दो से कोर्ट आ रहा है। ऐसे में अब गवाह को गवाही से मुक्त किया जाए। अदालत ने गवाह को मुक्त कर दिया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। उस दिन प्रार्थी की ओर से गवाह नंबर दो को प्रस्तुत किया जाएगा।
पिछली सुनवाई के दौरान अमीषा पटेल की ओर से शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह की ओर से गवाही का प्रति परीक्षण नहीं किया गया। इससे कोर्ट ने उन पर पांच सौ का हर्जाना लगाया था।
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पिछली सुनवाई के दौरान अजय कुमार सिंह की ओर से गवाह दीपू सिंह की गवाही दर्ज कराई गई। लेकिन आरोपी की ओर से उनके वकील ने गवाह का प्रति परीक्षण नहीं किया।
इस दौरान उनकी ओर से अदालत से समय की मांग की। इस पर शिकायतकर्ता के वकील बिजयलक्ष्मी श्रीवास्तव ने इसका विरोध किया।
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अमीषा पटेल पर लगा है 500 का हर्जाना
उनकी ओर से अमीषा पटेल का जमानत रद करने का अनुरोध किया। इस पर अदालत ने अमीषा पटेल के वकील की ओर से समय मांगे जाने पर 500 का हर्जाना लगाया।
हर्जाने की राशि नजारत या शिकायतकर्ता के पास जमा किया जा सकता है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की सात अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। उस दिन गवाह का जिरह किया जाएगा।
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बता दें की अजय कुमार सिंह ने 17 नवंबर 2018 को चेक बाउंस के आरोप में अमीषा पटेल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया था।
अमीषा पटेल ने फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर ढाई करोड़ रुपये लेने का आरोप है। एकारनामा के अनुसार फिल्म नहीं बनी तो पैसे की मांग की।
इस पर उनकी ओर से अक्तूबर 2018 में ढाई करोड़ एवं 50 लाख रुपये का दो चेक दिया। जो बाउंस हो गया था। इसके बाद अजय सिंह ने मुकदमा किया।