Ex Minister Raja Piter: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की साजिश के आरोपी पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर छह साल दो महीने बाद होटवार जेल से रिहा हुए।
झारखंड हाई कोर्ट ने राजा पीटर को 13 दिसंबर को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की थी। आदेश की कॉपी सिविल कोर्ट आने के बाद उनके वकील ने 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलका भरा।
सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत से जेल को रिलीज ऑर्डर भेजा गया। एनआईए ने हत्याकांड को लेकर 9 अक्तूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। तब से वह लगातार जेल में ही थे।
राजा पीटर को हाई कोर्ट से मिली जमानत
उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दो-दो बार खारिज कर चुकी है। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रादन कर दी।
मामले की सुनवाई एनआईए कोर्ट में चल रही है। रमेश सिंह मुंडा की हत्या नौ जुलाई 2008 को बुंडू के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, नक्सली कुंदन पाहन सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। एनआईए ने 28 जून 2017 को इस केस को टेक ओवर किया है।
नक्सली कुंदन पाहन के बयान पर ही राजा पीटर पर शिंकजा कसा गया और उसे गिरफ्तार किया गया था। कुंदन पाहन ने एनआईए को कहा था कि राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा की हत्या करने की सुपारी दी थी।
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