Ranchi: गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में चार्जशीटेड पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय को अदालत ने अग्रिम राहत प्रदान कर दी है। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने पिछले दिनों सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाई है। सरयू राय ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 13 फरवरी को अर्जी दाखिल की है। मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत पिछले दिनों दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। मामला उपस्थिति पर चल रहा है। मामले में कोर्ट ने संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर कर जमानत लेने का आदेश दिया है।
सरयू राय के खिलाफ विभाग के अवर सचिव विजय वर्मा ने 2 मई 2022 को डोरंडा थाना में भादवि की पांच धाराएं एवं गोपनीय दस्तावेज का लीक करने के तीन धाराओं के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 105/22) दर्ज कराई थी। बता दें कि सरयू राय ने इसी दस्तावेज को हासिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कोरोना काल में किए गए राशि के उपयोग की जानकारी दी थी।