Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के ए.जे.सी.–IV-cum-विशेष पोक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सोनाहातू थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त नव किशोर सिंह मुंडा उर्फ मनीष किशोर उर्फ नाबो को नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म के मामले में दोषी पाकर 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जेल में बंद अभियुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाते हुए उसे पोक्सो एक्ट की धारा 4(2) और धारा 6 के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। दोनों धाराओं में 25,000-25,000 रुपये के जुर्माने भी लगाए गए, जुर्माना अदा नहीं करने पर छह-छह माह का साधारण कारावास होगा।
अदालत ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है। अदालत ने आईपीसी की धारा 376(3) और 376(2)(N) के तहत अलग से सजा नहीं दी गई। सभी सजा एक साथ चलेंगी और आरोपी द्वारा जेल में बिताया गया समय कुल सजा से समायोजित किया जाएगा। मामला सूचना दाता विमला देवी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। पीड़िता ने नवंबर 2023 में सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जबकि घटना करीब 10 महीने पहले की बताई गई। अभियुक्त 14 नवंबर 2023 से जेल में है और ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत 10 गवाहों को प्रस्तुत किया। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को नाबालिग के गंभीर यौन शोषण का दोषी पाया और कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। यह फैसला पोक्सो मामलों में न्यायालय की सख्त नीतियों को दर्शाता है।