Civil Court News

गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की शर्त पर दी जमानत, जाने पूरा मामला

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Bihar: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की झंझारपुर कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया। पांच गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की शर्त पर एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) की कोर्ट ने एक बंदी को सशर्त जमानत दी है। कैदी नौ माह से जेल में बंद है और एक शराब के एक मामले में आरोपित है।

आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रार्थी को जमानत देने से पहले दो शर्त लगायी है। पहली शर्त है कि बंदी अब से शराब बंदी कानून का पूरी तरह पालन करेगा।

इसे भी पढ़ेंः हैवियस कार्पसः हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई के लिए किया विशेष आग्रह, परिजनों के गायब होने का आरोप

दूसरी शर्त के रूप में अदालत ने कहा कि पांच गरीब परिवार के बच्चों को तीन माह तक आरोपी नि:शुल्क शिक्षा दिलाएगा। तीन महीने बाद उनके परिवार से लिखित प्रमाण-पत्र लेकर कोर्ट में जमा करना है। प्रमाणपत्र में अंकित होगा कि उनके बच्चे को आरोपित ने तीन महीने तक नि:शुल्क शिक्षा दिलाया है। एडीजे कोर्ट के इस आदेश की प्रशंसा हो रही है।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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