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Court News: चेक बाउंस मामले में जमीन ब्रोकर अशोक नायक को 1 साल की जेल, ₹9.75 लाख मुआवजा भरने का आदेश

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By CourtNews Desk On 27 May, 2026
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Ranchi News: राजधानी रांची की एक अदालत ने चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (JMFC) अमित गुप्ता की अदालत ने जमीन ब्रोकर अशोक नायक को दोषी करार देते हुए 1 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर ₹9,75,000 का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है, जिसे शिकायतकर्ता चंदन कुमार को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मामला साल 2023 का है। शिकायतकर्ता चंदन कुमार ने सामलोंग क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए आरोपी अशोक नायक को ₹7,50,000 दिए थे। सौदा तय न होने पर आरोपी ने पैसे वापसी के लिए बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक जारी किया, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने (Funds Insufficient) के कारण बाउंस हो गया।

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कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आरोपी ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए मिले 9 अवसरों का लाभ नहीं उठाया और न ही कोई सबूत पेश किया। कोर्ट ने ₹7.5 लाख की मूल राशि पर फरवरी 2023 से मई 2026 तक का 9% सालाना ब्याज जोड़कर कुल ₹9.75 लाख मुआवजा तय किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। आरोपी वर्तमान में रांची की होटवार जेल में बंद है।

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