Ranchi News: राजधानी के एक प्रतिष्ठित स्कूल के पूर्व प्राचार्य मनोज कुमार सिन्हा उर्फ एमके सिन्हा को तीन साल पुराने छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। मामले में सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। एमके सिन्हा फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहते हुए ट्रायल फेस कर रहे हैं। मामला मई 2022 का है। पीड़िता ने अरगोड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल M K Sinha बीपी चेक कराने के बहाने उन्हें अपने कमरे में बुलाते थे और अश्लील हरकत करते हुए शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते थे।
एफआईआर दर्ज होने के बाद एमके सिन्हा फरार हो गए थे। पुलिस ने चार दिन बाद जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में 18 जनवरी 2025 को अदालत ने आरोप गठित किया था। बाद में 21 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। हालांकि पीड़िता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 20 जून 2025 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके खिलाफ एमके सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं।

