Ranchi News: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्चना कुमारी की अदालत ने तीन साल पुराने छेड़खानी और मारपीट के एक मामले में अभियुक्त चुन्नू कच्छप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को धारा 354 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, तथा अन्य धाराओं (323, 506, 509) के तहत 6-6 महीने के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के निर्देशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना को लेकर पीड़िता ने कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों (पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3 और आई.ओ. पी.डब्ल्यू.-4) के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि अभियुक्त पर लगे आरोप संदेह से परे साबित होता है। ।
घटना का विवरण:
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तारीख व समय: यह घटना 18 जनवरी 2023 को शाम करीब 6:30 से 6:45 बजे के बीच की है।
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छेड़खानी और अभद्रता: सूचिका अपनी बड़ी बहन और भतीजे के साथ सिलाई के लिए दर्जी की दुकान जा रही थी, तभी रास्ते में चुन्नू कच्छप ने उसके शारीरिक गठन पर भद्दे कमेंट किए, उसके निजी अंग को छुआ और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की।