Ranchi News: रिश्वतखोरी के मामले में जेल में बंद सेना के हवलदार मुकेश कुमार राय और उनके रिश्तेदार दिनेश कुमार राय को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा और उनकी रिहाई के लिए मजबूत दलीलें पेश कीं। इससे पहले, रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आरोपियों ने राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह पूरा मामला सेना की जमीन पर अवैध निर्माण और जबरन वसूली से जुड़ा है। आरोपी मुकेश कुमार राय रांची हवाई अड्डे के समीप रक्षा भूमि एनओसी आरएंडओ एफएलटी यूनिट (56 एपीओ) में हवलदार के पद पर तैनात था। आरोप के मुताबिक, रांची के कचनार टोली स्थित सुदर्शन अपार्टमेंट में चल रहे निर्माण कार्य को सेना की जमीन बताकर जबरन रुकवा दिया गया था। निर्माण कार्य को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने के एवज में ठेकेदार शिवम उर्फ विशु से पांच लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले की सत्यता जांची और जाल बिछाया। गत 31 जनवरी को सीबीआई की टीम ने दोनों आरोपियों को रिश्वत की दूसरी किस्त के रूप में 50 हजार रुपये नकद लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद से ही दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद थे। आखिरकार, लगभग चार महीने जेल में बिताने के बाद अब उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।