Ranchi News: चान्हो थाना क्षेत्र के चर्चित आनंद मार्ग आश्रम में डकैती और दोहरा हत्याकांड मामले में अपर न्यायायुक्त-17 की अदालत ने आरोपी मोहम्मद प्रिंस की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। चान्हो थाना कांड संख्या 40/2025 के तहत आनंद मार्ग आश्रम में डकैती के दौरान लूटपाट और विरोध करने पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दो लोगों (जिनमें मृतिका का पति भी शामिल है) की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस दौरान 22,000 रुपये नकद और एक चांदी की चेन लूटी गई थी। मृत व्यक्ति ने मरने से पहले आरोपी मो. प्रिंस का नाम मुख्य हमलावर के रूप में लिया था। आरोप है कि इसी ने दोनों मृतकों पर गोली चलाई थी।
अन्य सबूत: मामले में बीएनएस की गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किया गया है। केस डायरी के बयानों और गवाहों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सीधी और स्पष्ट पाई गई है। बचाव पक्ष की ओर से झूठे फंसाए जाने और कोई हथियार बरामद न होने की दलील दी गई थी, जिसे अदालत ने गंभीर अपराध और पुख्ता सबूतों के मद्देनजर खारिज कर दिया।
Court News: आनंद मार्ग आश्रम डकैती व दोहरा हत्याकांड मामला: आरोपी मो. प्रिंस की जमानत याचिका खारिज

