high court news

Controversy: रामगढ़ एसडीपीओ ने अपने एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जानें पूरा मामला

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 27 Nov, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: Controversy रामगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उनके क्षेत्राधिकार से थाने हटाए जाने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एडीपीओ किशोर कुमार रजक ने जिले के एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

रजक ने कहा है कि एसपी पर नियमों के खिलाफ काम करते हुए रामगढ़ जिले के थानों को गलत तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र से हटा कर दूसरे डीएसपी को देने का आदेश जारी किया है। इसके खिलाफ पुलिस मुख्यालय तक से शिकायत की गयी, लेकिन एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

इसे भी पढ़ेंः Mutation receipt: आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, कहा- सीओ पद के योग्य नहीं, जल्द हटाएं

See also  High Court News: हेमंत सोरेन पर बयानबाजी मामला : हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को मिली पीड़क कार्रवाई से रोक हटाई

एसडीपी की ओर से याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि कि गृह विभाग ने रामगढ़ जिले में एसडीपीओ के अधीन सात थाना और दो ओपी निर्धारित किया है। लेकिन रामगढ़ एसपी के कार्यालय से 21अक्टूबर को एक आदेश जारी कर एसडीपीओ के क्षेत्राधीन थानों में रजरप्पा, गोला और बलरंगा थाने के सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व डीएसपी मुख्यालय को दे दिया गया है।

याचिका में कहा गया है कि गृह विभाग के निर्देश के बिना किसी भी अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा करना मंत्रिमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी का कहना है कि कार्यक्षेत्र में बदलाव की जानकारी उन्होंने पुलिस मुख्यालय को भी दी थी। पुलिस मुख्यालय ने भी पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार एसपी के पास नहीं है। एसपी कार्यालय से इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी अभी तक एसपी कार्यालय ने अपने आदेश को वापस नहीं लिया है।

See also  HC News: High Court ने सरकारी विभागों की 'प्रशासनिक सुस्ती' को अपील में देरी माफ करने का आधार नहीं माना, डॉक्टर की बहाली का फैसला बरकरार
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment