जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी के आरोपी की सिविल कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
रांची। सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने मंगलवार को जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी करने के आरोपी तबरेज आलम की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी तबरेज के खिलाफ पुंदाग निवासी अब्दुल साबिर ने 2018 में कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठ हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। शिकायतकर्ता के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोप की प्रकृति को देखते हुए इन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।
सुनवाई के दौरान बताया गया कि दोनों के बीच मध्यस्थता भी फेल है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए 6 जनवरी 2020 को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। उक्त मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की गई।