high court news

Cheating: पटना हाईकोर्ट ने कहा- मुवक्किल से धोखा करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ बार काउंसिल करे कार्रवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 31 Oct, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Patna high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Patna: Cheating पटना हाईकोर्ट ने अपने मुवक्किल दंपत्ति को उनके इकलौते बेटे की मौत के बदले दी गई 10.52 लाख की मुआवजा राशि के कथित गबन के मामले में राज्य बार काउंसिल को वकील संतोष कुमार मिश्रा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

आरोपी वकील को इस साल 5 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और वह अपने मुवक्किल को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में जेल में है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की पीठ ने भी 27 अक्टूबर को मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने एक तरह से अपने मुवक्किलों को लूटा।

See also  Ranchi: नाबालिग से जबरन यौन संबंध मामले में युवक दोषी करार, सजा का एलान 29 को

इससे पहले वकील की बक्सर कोर्ट के एडीजे -1 ने 23 जून को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल, बक्सर के ललन पासी और उनकी पत्नी सांझरिया देवी ने चार साल पहले एक रेल दुर्घटना में अपने बेटे गोरख पासी को खो दिया था। दंपति अनुसूचित जाति के हैं।

इसे भी पढ़ेंः Court News: आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मिली जमानत, बसपा सांसद अतुल राय न्यायिक हिरासत में

वकील संतोष कुमार मिश्रा ने मुआवजे के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना में दंपती की ओर से आवेदन दिया। ट्रिब्यूनल ने 3 जनवरी, 2017 को मुआवजे की अनुमति दी। लेकिन उक्त पैसे दंंपती के संयुक्त बैंक खाते में स्थानांतरित होने के बाद मिश्रा ने उनकी स्थिति का फायदा उठाते हुए पैसे अपने और अपनी पत्नी गीता देवी के खाते में स्थानांतरित कर दिया।

See also  Ranchi/ ChargeSheet: दहेज प्रताड़ना के आरोप में जैप के जवान चंदन कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट, बड़ी मुश्किलें

सुनवाई के दौरान अदालत ने मिश्रा को राशि वापस करने के लिए 26 अक्टूबर को एक दिन का समय दिया। हालांकि, मिश्रा के वकील अजीत कुमार ने कहा कि आरोपी केवल 5 लाख रुपये ही लौटा सकता है। अदालत ने धन की हेराफेरी और एक मुवक्किल के विश्वास भंग को देखते हुए मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

वर्ष 2019 की शुरुआत में ही मिश्रा और उनकी पत्नी के खिलाफ डुमरांव पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूरी जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment