Ranchi News: सौतेले पिता की हत्या के बहुचर्चित मामले में सिविल कोर्ट रांची की अदालत ने आरोपी पॉलुस मुंडा उर्फ संगोवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। Debasis Mohapatra की अदालत ने दोषी करार अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
🔹 क्या है मामला
मामला 1 नवंबर 2016 का है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने अपने सौतेले पिता उम्बलेन भुइयां की लोहे की रॉड (साबल) से वार कर हत्या कर दी थी। घटना घरेलू विवाद के दौरान हुई थी। मृतक की नाबालिग बेटी ने घटना को अपनी आंखों से देखा था और उसी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
🔹 सुनवाई में क्या आया सामने
सुनवाई के दौरान कुल नौ गवाहों की पेशी हुई, जिनमें से तीन गवाह अपने बयान से मुकर गए। हालांकि, मृतक की बेटी (मुख्य प्रत्यक्षदर्शी) ने अदालत में स्पष्ट रूप से आरोपी के खिलाफ बयान दिया।
डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर और दिमाग में गंभीर चोट से मौत की पुष्टि हुई, जिससे गवाह के बयान की पुष्टि हुई।
🔹 अदालत की टिप्पणी
अदालत ने कहा कि भले ही एक ही प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो, लेकिन यदि उसका बयान विश्वसनीय है तो उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा।
🔹 सजा
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत:
- उम्रकैद
- 25 हजार रुपये जुर्माना
- जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास
साथ ही, अदालत ने मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति देने का निर्देश भी दिया है।

