Ranchi News: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जेल में बंद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। रांची सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 154 आरोपी अभ्यर्थियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी। जमानत पाने वालों में 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अदालत ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के दो जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही यह शर्त भी रखी गई है कि दोनों जमानतदारों में से एक परिवार का सदस्य होना अनिवार्य होगा। सभी आरोपियों को तमाड़ पुलिस ने 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। अगले दिन 13 अप्रैल को अदालत में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तभी से सभी आरोपी जेल में बंद थे। आरोपियों की ओर से जमानत के लिए अलग-अलग 83 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इनमें से 78 याचिकाओं का निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष चार याचिकाओं पर सुनवाई की अगली तिथि 16 मई निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि यह मामला तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में संचालित कथित पेपर लीक रैकेट से जुड़ा है। पुलिस की छापेमारी में खुलासा हुआ था कि परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे और इसके एवज में मोटी रकम वसूली जा रही थी। मामले की जांच कर रही एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं। जांच अधिकारी द्वारा हाल ही में 500 पृष्ठों से अधिक की केस डायरी अदालत में जमा की गई थी। जमानत पाने वाली महिला आरोपियों में ममता कुमारी, काजल कुमारी, हेमंती कुमारी, श्रीमती कुमारी, झरना कुमारी, अन्नू कुमारी और तन्नू कुमारी शामिल हैं।