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24 साल पुराने मामले में सीबीआई कोर्ट ने जीएम इंदु भूषण और पत्नी को पाया दोषी, सुनाई सजा

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By CourtNews Desk On 31 Jul, 2024
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रांचीः आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अभियुक्त इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जेनरल मैनेजर इंदु भूषण सिंह एवं उनकी पत्नी माधुरी सिंह को दोषी पाकर सीबीआई की विशेष अदालत ने क्रमशः तीन और दो साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दो लाख व एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा 24 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनायी है। अभियुक्त पर अपने आय से 30 लाख रुपए से अधिक अवैध रूप से अर्जित करने का आरोप था। सीबीआई की ओर से ब्रजेश कुमार यादव ने पक्ष रखा था।

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सीबीआई ने मामले में 29 गवाही दर्ज कराई थी। जबकि बचाव पक्ष ने भी 10 गवाहों को प्रस्तुत किया था। सजा के बिंदु पर सुनाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सजा में नरमी बरतने की प्रार्थना की। जबकि सीबीआई की ओर से सजा में किसी तरह की नरमी बरतने का विरोध किया। कहा कि आरोप बड़ा है। इसको देखते हुए अधिकतम सजा दी जाए। अदालत ने दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात उक्त सजा सुनाई है।

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