छात्रों को निकालने का मामलाः HC ने कहा कि स्कूल छात्रों को वापस लेने पर विचार कर सकती है

रांचीः हजारीबाग के सेंट जेवियर स्कूल से निकाले गए छात्रों के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन छात्रों को वापस लेने पर विचार कर सकती है।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने स्कूल के अधिवक्ता से कहा कि वे इस मसले पर प्रबंधन से चर्चा कर उनका मंतव्य लें।

इसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई एक फरवरी को निर्धारित की है। दरअसल, सेंट जेवियर स्कूल ने कक्षा दो से पांच तक के छात्रों को स्कूल से निकालने का निर्देश दिया है।

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इसके पीछे स्कूल का दावा है कि पिछली कक्षा में इनके खिलाफ शिकायत मिली थी। इसलिए स्कूल के अनुशासन को देखते हुए उन्हें निकाला जा रहा है।

वहीं, छात्रों का कहना है कि उन लोगों ने वार्षिक परीक्षा पास की थी और उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति दी गई थी, लेकिन इस बीच स्कूल ने उन्हें निकालने का फरमान सुनाया है।

हालांकि इस मामले में एकलपीठ ने छात्रों की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल जाने का आदेश दिया था, लेकिन इन्होंने खंडपीठ में याचिका दाखिल की है।

इस मामले में छात्रों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज पक्ष रख रही हैं। उनका कहना है कि आरटीई के तहत छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने उनका अधिकार है।

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