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High Court: रात 12 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में बार और रेस्तरां नहीं रहे खुले- हाईकोर्ट

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High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि रात 12 बजे के बाद किसी भी हाल में बार एवं रेस्टोरेंट खुला नहीं रहे। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि शहर में बार एवं रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। इनमें कई ऐसे बार हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन वहां शराब पीने की व्यवस्था रहती है। लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक के आसपास, तुपुदाना में कई रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां लोग रात में शराब का सेवन करते हैं, इन रेस्टोरेंट के पास बिना लाइसेंस के ही शराब की व्यवस्था रहती है।

ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस नशा रोकने के लिए अभियान को सिर्फ आइवास का रूप न दे, सामाजिक दायित्व देखते हुए नशा उन्मूलन के खिलाफ गंभीरता से अभियान चलाए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पुलिस की टीम बनाई गई है जो बार एवं रेस्टोरेंट पर नजर रखेगी।

शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने एवं खुलने का समय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अधिवक्ता ने कहा कि सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से पुलिस को कई अफीम की खेती के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि अफीम, चरस, गांजा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संबंध में सरकार का शपथ पत्र अदालत को गुमराह वाला नहीं होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।

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