दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश देश के सभी शहरों और कस्बों पर लागू होगी, जहां नवंबर के दौरान वायु गुणवत्ता का औसत (पिछले वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) ‘खराब’ और इससे नीचे गिर गई है।
इसे भी पढ़ेः बिन मांगे मिलेगी सांसद-विधायकों से जुड़े मामलों के गवाहों को सुरक्षा, जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दरअसल, जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे है। वहां पर केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जाते हैं और दीवाली, छठ, नए साल या क्रिसमस की पूर्व संध्या के दौरान पटाखे के उपयोग और उसे फोड़ने के समय को दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए। इसको लेकर संबंधित राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिया दिया जा सकता है।पीठ ने कहा कि अन्य स्थानों पर प्रतिबंध लगाना वैकल्पिक है, लेकिन इसको लेकर जारी कड़े कदम भी प्रभावी होंगे।
NGT ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि COVID-19 की वृद्धि की क्षमता को देखते हुए सभी स्रोतों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाए।