Ranchi: रिश्वत मामले में दोषी लोहरदगा के कुड़ू थाना के तत्कालीन जमादार Seveyan Surin को ACB के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने 25 नवंबर को दोषी करार दिया था। दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक हजार रुपए रिश्वत लेते 22 फरवरी 2017 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत मो. अब्दुल रशीद नामक व्यक्ति से बाइक को छोड़ने के एवज में ले रहा था। थाने में जब्त बाइक को कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया था।
बावजूद छोड़ने के एवज में अभियुक्त एक हजार रुपए रिश्वत मांग रहा था। सूचक ने इसकी शिकायत एसीबी एसपी से की थी। इसके बाद धावा टीम गठित कर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार Seveyan Surin को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में जमानत मिली थी। मामले में एसीबी के विशेष लोक अभियोजक की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई है। जिसके आधार पर अदालत ने दोषी पाकर सजा सुनाई है।