Ranchi: हरमू स्थित पंच मंदिर के आसपास मीट दुकानों को हटाने से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में हरमू स्थित पंच मंदिर के आसपास मीट दुकानों को हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने नगर निगम से जवाब मांगा है। पूछा है कि दुकानों को हटाने को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस संबंध में हिमांशु शेखर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के
दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि हरमू पंच मंदिर के आसपास करीब दस ज्यादा खुले में मीट की दुकानें लगाई जाती है। हरमू आवासीय क्षेत्र होने अलावा मंदिर के पास इस तरह की दुकानें नहीं लगाई जा सकती हैं।
इस पर नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि पंच मंदिर के करीब 100 मीटर के दायरे में मीट दुकानों को हटाने को लेकर रांची नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकानदारों को हटाने के लिए नोटिस चिपका दिया गया है। रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि हरमू का उक्त क्षेत्र झारखंड राज्य आवास बोर्ड के तहत आता है। आवास बोर्ड ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए जगह चिह्नित किए हैं। ऐसे में रांची नगर निगम इस विषय को नहीं देखता है। पीठ ने इस तरह के मामले में नगर निगम को कार्रवाई करने का अधिकार बताते हुए कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।