रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया।
प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि गृह सचिव ने अदालत को यह अंडरटेकिंग दी थी कि तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। बता दें कि राज्यभर में कुल 4861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर प्रार्थियों ने याचिका दायर की है।