रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने डायन कहकर पत्थर से कुचल कर जानलेवा हमला करनेवाली महिला आरोपी करूणा देवी को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उसने हाईकोर्ट में राहत के लिए याचिका दाखिल की थी।
सोनाहातू थाना क्षेत्र अंतर्गत लान्दुपडीह गांव निवासी एक बुजुर्ग विधवा महिला को घर के पीछे गोबर लीपने के दौरान गांव की ही करूणा देवी पति फणिभूषण महतो ने 27 मई 2024 को गाली-गलौज करते हुए पत्थर से सिर और चेहरा को कुचल कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना को लेकर महिला के पुत्र बिपिन बिहारी महतो ने सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसी के बाद जेल जाने का डर सता रहा है और अदालत की चक्कर लगा रही है।