नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपना प्रस्ताव तैयार कर भेजे भवन निर्माण विभाग को – हाईकोर्ट
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी झारखंड को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर भवन निर्माण विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। विभाग को प्रस्ताव पर निर्णय लेकर कोर्ट में शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश दिया।
इस मामले में अदालत ने सेल और सीसीएल सहित अन्य प्रतिवादियों को विश्वविद्यालय को विकसित करने में सहयोग करने को कहा है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय से भी अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने ज्रेडा और बिजली विभाग को भी वहां की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बार एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कॉलेज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह अदालत से किया गया है।