National Lok Adalat: झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर झारखंड के सभी जिलों एवं अनुमंडल में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में चेक बाउंस, सुलहनिए मामले, दीवानी मामले, बिजली से संबंधित मामले, पारिवारिक विवाद, राजस्व एवं उपभोक्ता संरक्षण संबंधित मामले, इत्यादि का निवारण किया जाएगा।
न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पहल पर प्रथम बार झालसा के मध्यस्थता केंद्र में ऐसे मामले में जिसमें पक्षकार मुकदमा नहीं करना चाहते हैं उनकी सुनवाई तथा उनका निवारण किया जा सकेगा। उनका यह सोच है कि ऐसे पक्षकारों को भी झालसा के मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर सुलह समझौता द्वारा मामले को निष्पादित करने का अवसर दिया जाना चाहिए.
ऐसे पक्षकार जो किसी मुकदमा में पक्षकार नहीं है किंतु वह अपने विवाद का निपटारा चाहते हैं वो न्याय सदन झालसा के डोरंडा मे स्थित कार्यालय में संपर्क कर आवेदन के माध्यम से अपने मामले को सूचीबद्ध कराकर उसका निपटारा कर सकते हैं। यह जानकारी सदस्य सचिव कुमारी रंजना अस्थाना ने दी है।