Civil Court News

Court News: चलती ट्रेन से मोबाइल छिनकर कूदा नौशाद, कोर्ट ने सुनवाई तीन साल की सजा

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 22 Jun, 2024
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Court News: अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने रेल सफर से दौरान यात्री से मोबाइल छिनतई मामले के अभियुक्त नौशाद अंसारी को रांची सिविल कोर्ट के दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने अभियुक्त को छह महीने जेल काटनी होगी।

अभियुक्त सिल्ली थाना क्षेत्र के छोटा मूरी पहाड़ी टोला निवासी है। घटना को लेकर धनबाद निवासी पीयुष कुमार ने जीआरपी हटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना का अंजाम 8 अप्रैल 2017 को मूरी स्टेशन पर दी गई थी। छिनतई के दौरान पीयुष कुमार को चोट भी आई थी। उसे रेलवे पुलिस ने रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया था।

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सूचक दरभंगा-सिकंदराबाद ट्रेन से यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन मूरी स्टेशन से चली तो वाशरूम के पास खड़ा पीयुष कुमार का मोबाइल छिनकर अभियुक्त कूद गया। उस समय रात के 11 बजे थे। इसके बाद कुछ यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोका। और इसकी जानकारी आरपीएफ मूरी पुलिस को दिया था। युवक 182 नंबर डायल किया। इस पर आधे घंटे पर पुलिस पहुंची। मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी मीनाक्षी कंडुलना ने अदालत के समक्ष छह गवाहों को प्रस्तुत किया था।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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