National News

US News: रिवेंज पॉर्न केस में अदालत का फैसला, पीड़ित महिला को मिलेंगे 99 अरब रुपये, क्या है पूरा मामला

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 16 Aug, 2023
2 min read 1.2k views
judicial-statue
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

US News in Hindi: टेक्सास की एक महिला की तस्वीरें उसके पूर्व प्रेमी द्वारा अश्लील वेबसाइटों पर शेयर करने के मामले में जूरी ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

अदालत ने आरोपी को 1.2 बिलियन यूएस डॉलर (₹99,881,986,800.00 ) का भुगतान पीड़िता को करने का आदेश दिया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, महिला का नाम अदालती दस्तावेजों में केवल उसके शुरुआती अक्षर DL से दर्ज था। महिला ने 2022 में अपने पूर्व पार्टनर के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा किया था।

महिला ने अप्रैल 2022 में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में अपना सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पूर्व प्रेमी ने फर्जी ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब प्रोफाइल पर उसकी नग्न तस्वीरें साझा की थीं।

2016 में शुरू हुआ दोनों का रिश्ता US News

याचिका में महिला ने कहा कि उसने 2016 में आरोपी को डेट करना शुरू किया था। अक्टूबर 2021 में दोनों का आधिकारिक तौर पर ब्रेकअप हो गया। यह कपल शिकागो में एक साथ रहता था।

See also  Lok Adalat: टूटते परिवार को जोड़ना और समाज के हरेक व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना डालसा, झालसा और नालसा का मुख्य उद्देश्य- चीफ जस्टिस

महिला ने रिश्ते के दौरान आरोपी के साथ अपनी अंतरंग तस्वीरें साझा की थीं। उनके ब्रेकअप के बाद, आरोपी ने उसकी सहमति के बिना ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एडल्ट वेबसाइटों पर पोस्ट कर दीं।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने ड्रॉपबॉक्स फोल्डर के माध्यम से उसके दोस्तों और परिवार को तस्वीरों के लिंक भी भेजे थे।

आरोपी पर महिला के फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल और उसकी मां के घर पर कैमरा सिस्टम तक भी पहुंच रखने का आरोप लगाया गया था।

आरोपी ने महिला को कथित तौर पर भेजा ये मैसेज

आरोपी ने कथित तौर पर महिला को एक संदेश भेजा, ‘तुम अपना शेष जीवन इंटरनेट से खुद को मिटाने की कोशिश में और असफल होने में बिताआगी।

See also  Jharkhand News/ Elections News: झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव की अधिसूचना जारी, 12 मार्च को मतदान, 23 सदस्यों के लिए प्रक्रिया शुरू, 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित

तुम जिस किसी से भी मिलोगी, वह कहानी सुनेगा और खोज में लग जाएगा. हैप्पी हंटिंग।‘ आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके एक वकील वहां मौजूद था। जूरी ने आरोपी को महिला को अतीत और भविष्य की मानसिक पीड़ा के लिए 200 मिलियन डॉलर, साथ ही 1 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया।

पीड़िता ने एबीसी न्यूज को बताया कि स्थानीय पुलिस से थोड़ी सहायता मिलने के बाद उसने सिविल वकील की ओर रुख किया।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment

CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC