Civil Court News

भूमि घोटालाः IAS छवि रंजन की जमानत पर ED कोर्ट में पांच अगस्त को सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 28 Jul, 2023
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
IAS Chhavi Ranjan
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: सेना के कब्जे वाले भूमि को फर्जीवाड़ा कर खरीद-बिक्री के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई।

ईडी के विशेष अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी नहीं हो पायी। इसके बाद छवि रंजन की जमानत पर अदालत पांच अगस्त को सुनवाई करेगी।

छवि रंजन की ओर से अदालत को बताया कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इन्होंने जांच में ईडी का सहयोग किया है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

इसे भी पढ़ेंः जालसाज को 110 साल का कारावास, हाई कोर्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर लिए थे पैसे

ईडी ने कहा- छवि रंजन मुख्य आरोपी

ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार काका ने कहा कि आईएएस छवि रंजन भूमि घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। इनके कहने पर ही सेना की जमीन का म्यूटेशन किया गया।

See also  Land Scam in Ranchi: हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला में चार्जशीट, सिंडिकेट ने 100 करोड़ की जमीन का बनाया था फर्जी दस्तावेज

इस दौरान छवि रंजन की जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। छवि रंजन ने 28 जून को याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है।

इसे भी पढ़ेंः मंत्री की एस्कॉर्ट वाहन से हाई कोर्ट की दो महिला अधिवक्ता घायल, एक का हाथ टूटा

बता दें कि रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन सहित दस लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

इसमें बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का नाम शामिल है।

See also  रांची की रतन हाइट्स सोसायटी के पास निर्माण बंद कर जमीन सौंपने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

इसे भी पढ़ेंः बकोरिया मुठभेड़ः सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की मुहर, केस बंद

ईडी ने जांच पूरी करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। आईएएस छवि रंजन पिछले 85 दिनों से जेल में बंद हैं।

आईएएस छवि रंजन हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी के गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हालांकि इस पर सुनवाई अभी लंबित है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment