बकोरिया मुठभेड़ः सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की मुहर, केस बंद
Ranchi: झारखंड के बहुचर्चित बकोरिया मुठभेड़ मामले में पीड़ित परिवार की ओर से क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट सह शिकायतवाद फाइल की गई। जिस पर अदालत सुनवाई करेगी।
बकोरिया मुठभेड़ मामले में जवाहर यादव ने प्रोटेस्ट फाइल की है। सुनवाई के दौरान मामले में अन्य पक्षकारों का बयान रिकॉर्ड पर लाया जाएगा।
शिकायतवाद की फाइल पर नंबर दर्ज करने के लिए उसे फाइलिंग सेक्शन में भेज दिया गया है। इससे पूर्व सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी प्रवीण उरांव की अदालत ने सीबीआई की ओर से मुठभेड़ मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया।
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अदालत ने सीबीआई की दर्ज केस को बंद कर दिया गया। अब कोर्ट में सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दर्ज प्रोटेस्ट पर सुनवाई होगी।
बता दें कि अदालत ने पिछले दिनों पीड़ित परिवारों को नोटिस जारी कर मामले में पक्ष रखने का निर्देश दिया था। निर्देश पर मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव समेत छह के पीड़ित परिवार पहुंचे और पक्ष रखा।
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सभी ने क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। कहा क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करेंगे। अदालत के आदेश पर जवाहर यादव ने प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की।
घटना के तीन साल बाद सीबीआई ने शुरू की थी जांच
बकोरिया मुठभेड़ के बाद सीआईडी ने नौ जून 2015 को जांच शुरू की थी। जांच के खिलाफ मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2018 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। जिसके बाद सीबीआई दिल्ली की स्पेशल सेल ने प्राथमिकी टेकओवर किया था। सीबीआई ने फोरेंसिक रिपोर्ट में भी मुठभेड़ को सही पाया गया था।
8 जून 2015 को हुई बकोरिया मुठभेड़
पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया में 8 जून 2015 को मुठभेड़ में डॉ. अनुराग समेत 12 लोग मारे गए थे। स्थानीय पुलिस का दावा था कि पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के द्वारा मुठभेड़ में लोगों की मौत हुई है।
जबकि दारोगा हरीश पाठक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी कि जेजेएमपी ने उग्रवादियों को मौत का घाट उतारा। इसके बाद इसे पुलिस मुठभेड़ करार दिया गया।