Ranchi: झारखंड में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने वालों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट ने नामांकन पर लगी रोक हटा ली है।
जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को नामांकन का संशोधित विज्ञापन जारी कर जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
सरकार की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि नामांकन के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन में सिर्फ झारखंड के निवासियों के आवेदन भरने की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए भारत के नागरिक आवेदन दे सकते हैं, को शामिल करने की मंजूरी मिल गयी है।
नर्सिंग कोर्स का विज्ञापन जल्द
इस पर अदालत ने संशोधित विज्ञापन जारी कर नामांकन के लिए परीक्षा लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। पूर्व में जारी विज्ञापन में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन में सिर्फ झारखंड के स्थायी निवासियों से ही विज्ञापन आमंत्रित किया गया था।
इसके खिलाफ कुलचेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद ने एएनएम ,जीएनएम के नर्सिंग कोर्स और बीएससी नर्सिंग में नामांकन के लिए 17 मई को विज्ञापन निकाला है।
इसमें कहा गया है कि इन पाठ्यक्रमों में सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। सरकार का यह प्रावधान उचित नहीं है और संविधान के खिलाफ है।
किसी भी नियुक्ति और नामांकन में सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते हैं। अदालत से नामांकन की शर्त को रद्द करने का आग्रह किया गया था।
तीन जून को अदालत ने विज्ञापन पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने शपथपत्र दाखिल कर विज्ञापन में बदलाव करने की बात कही। इसके बाद अदालत ने रोक हटाते हुए संशोधित विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया।