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अब नहीं होगा जलाशयों के आसपास निर्माण व अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने इसे रोकने के लिए रांची डीसी और नगर आयुक्त को दिया आदेश

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 25 Mar, 2021
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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में बड़ा तालाब सहित अन्य जलाशयों को संरक्षण व अतिक्रमण मुक्त करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रांची उपायुक्त और नगर आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अब से जलाशयों को आसपास निर्माण और अतिक्रमण न हो।

इस दौरान अदालत ने रांची नगर निगम और सरकार की ओर से दाखिल जवाब असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन्हें दोबारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची नगर निगम ने दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से जलाशयों के संरक्षण पर बिंदुवार जानकारी मांगी है।

इस मामले में अब अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी। अदालत ने इस मामले में केद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के निदेशक को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के शपत पत्र से पता चलता है कि आने वाले दिनों में रांची में पानी की भीषण समस्या होने वाली है।

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ऐसे में पानी के कमी की समस्या को दूर करने के लिए काम करना हम सभी का दायित्व है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें कोसेंगी कि हम कुछ करने की स्थिति में रहने के बाद भी कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी चिंता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा किया जाए।

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इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ दिनों बाद रांची व उसके आसपास के जलाशयों का वे स्वयं निरीक्षण करेंगे। ताकि जलाशयों की वर्तमान स्थिति का पता चल सके। इस दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार ने हिनू नदी पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया तो अदालत ने इस मामले को रांची नगर आयुक्त को देखने को कहा।

अदालत ने कहा कि इस मामले में नगर आयुक्त गंभीरता दिखाएं नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रांची के बड़ा तालाब को लेकर अधिवक्ता खुशबू कटारूका मोदी ने कहा कि तालाब के कुछ जगहों पर बालू और मिट्टी डालकर पार्किंग बना लिया गया है और उक्त स्थान पर गाड़ियां खड़ी की जाती है। इस मामले को रांची नगर निगम को देखने का आदेश कोर्ट ने किया।

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इस दौरान रांची एसएसपी कोर्ट में हाजिर हुए थे और उन्होंने अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश के अनुपालन करने की जानकारी दी। देर के लिए उन्होंने अदालत ने माफी मांग ली। झारखंड हाई कोर्ट ने अपर बाजार में होने वाली भीड़भाड़ और सड़क पर गाड़ी खड़ी किए जाने के मामले सुनवाई की।

इस दौरान अदालत ने रांची के ट्रैफिक एसपी से पूछा कि अपर बाजार में ट्रैफिक सुधार के लिए आपके पास क्या योजना है। इस पर ट्रैफिक एसपी अदालत को बताया कि अपर बाजार स्थित बकरी बाजार के पास पार्किंग बनाए जाने की योजना है।

इसका प्रस्ताव रांची नगर निगम को भेज दिया गया है। इस पर अदालत ने ट्रैफिक एसपी को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए उनके पास क्या योजना है।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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