Ranchi News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है और केंद्र सरकार को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत में चल रही आरोप गठन की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल हाईकोर्ट में याचिका लंबित रहने के आधार पर ईडी की विशेष अदालत से कार्यवाही स्थगित करने का आग्रह नहीं किया जाए। इसके बाद रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। उधर पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को शाम 4.15 बजे उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित है। इससे पहले विशेष पीएमएलए अदालत हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर चुकी है। हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को खारिज किया था। बुधवार की सुनवाई में ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू, वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा। अब ईडी और केंद्र सरकार का जवाब मिलने के बाद 28 अक्टूबर को मामले में आगे सुनवाई होगी।